जलयान संचालकों के पास जीएसटी नंबर अनिवार्य
भागलपुर, अगस्त 23 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। विक्रमशिला सेतु बंदी के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जलयानों को नदी में परिवहन की अनुमति देने से पहले संचालकों के सामने जिला प्रशासन ने कई शर्तें रखी हैं। प्रशासन ने जलयान संचालकों के पास जीएसटी नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आज से 26 अगस्त तक आवेदन जमा लिए जाएंगे। शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन शाखा ने जलयान संचालकों के लिए प्रारूप जारी किया है। एडीएम (आपदा) कुंदन कुमार ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा संसूचित किया गया है कि विक्रमशिला सेतु के स्थायी पुर्नस्थापन का कार्य 28 अगस्त की रात्रि से बेली ब्रिज के डी-लांचिंग का कार्य कराया जाना है। जो 30 नवंबर तक पूर्ण किया जाना है। इसके आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जलयान के माध्यम से यात्रियों को गंगा नदी के आर-पार कराय...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.