नई दिल्ली, अगस्त 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली की जेलों में बंद विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अधिक जोखिम वाले कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया सकेगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार 'ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब एमेडमेंट) एक्ट, 2025' को दिल्ली में लागू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बेहतर करना है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण कर संगठित अपराध से निपटने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जेलों में दोषियों के साथ बड़ी संख्या में कठोर और कुख्यात अपराधी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। मई में दिल्ली के 26 चिन्हित गिरोहों के 188 सदस्य चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 107 गैंगस्टरों क...