जमुई : दरोगा हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
भागलपुर, मई 27 -- जमुई से सुधांषु की रिपोर्ट जमुई। जमुई के गढ़ी थाना में पदस्थापित दरोगा प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या के मामले में जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो सुधीर सिंहा ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन अन्य आरोपी को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। मामले में 6 लोगों को दोषी पाया गया है। बता दे की 23 नवंबर 2023 को की सुबह दरोगा प्रभात रंजन द्वारा बालू लदे एक ट्रैक्टर का पीछा किए जाने के दौरान ट्रैक्टर चालक ने उन्हें कुचल दिया था जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना में राजेश कुमार नामक एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवेदन पर गढ़ी थाना में कांड संख्या 100/23 दर्ज किया गया था । मामले में महुलियाटांड टोला के कृष्णा दास, मिथिलेश ठाकुर, पवन दास...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.