रांची, अप्रैल 15 -- रांची, संवाददाता। जमीन खरीद-बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने आरोपी यशवंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 20/2021 से जुड़ा है। आरोपी 4 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने मौजा हुटुप स्थित खाता संख्या 28, प्लॉट संख्या 93 की करीब 1.12 एकड़ जमीन बेचने का समझौता शिकायतकर्ता के साथ किया था। इस दौरान पहले 5 लाख रुपये एडवांस लिए गए और बाद में आरोपी व उसके सह-आरोपी ने मिलकर कुल करीब 20 लाख रुपये ले लिए। यह भी पढ़ें- दंपति ने 17 लाख लेकर जमीन दूसरे को बेच दी आरोप है कि रकम लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई और पैसे का गबन कर लिया गया।
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