रांची, अगस्त 18 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए तबरेज आलम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद प्रथमदृष्टया मामला पाया है, इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। पुलिस ने जांच के बाद मामले को नागरिक विवाद बताते हुए अंतिम प्रपत्र दाखिल किया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की। यह भी पढ़ें- बरी का फैसला रद्द, केस फिर ट्रायल में यह भी पढ़ें- जमीन विवाद में मारपीट समेत अन्य आरोप में 11 बरी यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: चावल मिल की जमीन हड़पने के मामले में पुलिस की रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने आरोपी को तलब किया

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