बक्सर, मई 6 -- पेज तीन के लिए ---- फैसला स्वीकार और क्रियान्वित गिफ्ट डीड को दाता अपनी इच्छा से एकतरफा रद्द नहीं कर सकता अदालत ने रद्दीकरण विलेख व बिक्री विलेखों को अवैध, शून्य और निरस्त घोषित कर दिया बक्सर, विधि संवाददाता। करीब 36 साल पुराने जमीन विवाद के मामले में अदालत ने बेटी के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
महत्वपूर्ण फैसले की पृष्ठभूमि टाइटल अपील संख्या 07/1995 में निचली अदालत द्वारा वाद खारिज किए जाने के बाद दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जिला जज 4 के न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि एक बार विधिवत पंजीकृत, स्वीकार और क्रियान्वित गिफ्ट डीड को दाता अपनी इच्छा से एकतरफा रद्द नहीं कर सकता। मामला कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के छतनवार गांव का है। एतवरिया देवी नामक महिला ने वर्ष 1989 में यह वाद दायर किया था। उसका कहना था कि उसके पिता मेघराज सिं...
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