जमीन विवाद: जानलेवा हमले के छह दोषियों को सात साल का कारावास
पाकुड़, जून 5 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने गुरुवार को जमीन विवाद और जानलेवा हमले के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के छह आरोपितों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। भादवि की एक अन्य धारा में सभी को पांच-पांच साल की सजा व 5-5 हजार रुपये जुर्माना और तीसरी धारा में एक-एक साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- राजस्थान में अवैध बजरी खनन के विवाद में डबल मर्डर, 13 दोषियों को उम्रकैद जुर्माना राशि नहीं देने पर क्रमशः दो माह और एक माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। अदालत के आदेशानुसार सभ...
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