बगहा, जून 22 -- बेतिया, निज संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी के लिए नई शुल्क निर्धारित कर दी है जो 10 जून से पूरे बिहार में लागू हो गई है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोगों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा जारी आदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं । नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रैयती भूमि की सामान्य मापी के लिए प्रति खेसरा एक हजार रुपए शुल्क तय किया गया है जबकि अधिकतम शुल्क 4 हजार रुपए तक होगा ।पहले सामान्य मापी के लिए अधिकतम शुल्क एक हजार रुपए ही लिया जाता था। वही तत्काल मापी की सुविधा के लिए प्रति खेसरा दो हजार तथा अधिकतम 8 हजार रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। यह भी पढ़ें- जमीन का नया सरकारी न्यूनतम रेट ज...