जमीन फर्जीवाड़ा मामले में कारोबारी तालिब की जमानत अर्जी खारिज
बिजनौर, मई 31 -- बिजनौर। जमीन संबंधी कथित फर्जीवाड़े और जालसाजी के मामले में जेल में बंद कारोबारी तालिब को अदालत से राहत नहीं मिली है। गैंगस्टर कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार कारोबारी तालिब पिछले करीब दो माह से जेल में बंद है। वह सांसद भारतेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में भी निरुद्ध बताया गया है। इसी दौरान थाना शेरकोट क्षेत्र के मोहल्ला नौधना निवासी शाहिद पुत्र असगर ने तालिब, मोहम्मद गाजी समेत सात लोगों के खिलाफ सहकारी आवास समिति लिमिटेड की संपत्ति में कथित धोखाधड़ी और हेरफेर करने का मुकदमा दर्ज कराया था。 यह भी पढ़ें- जमीन फर्जीवाड़ा मामले में कारोबारी तालिब की जमानत अर्जी खारिजजमानत अर्जी का खारिज होना एडीजीसी पंकज चौहान ने बताया कि वादी ने स्वयं को...
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