रांची, नवम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु कुमार अग्रवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ईडी कोर्ट की डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने और आरोप गठित करने के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। ईडी की विशेष अदालत में इस मामले में पहले ही विष्णु अग्रवाल पर पीएमएलए के तहत आरोप तय हो चुके हैं। डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में राहत की मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
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