देहरादून, सितम्बर 27 -- राजपुर थाना क्षेत्र में 18 बीघा पुश्तैनी जमीन के धोखाधड़ी मामले में सेशन कोर्ट ने दून वैली कोलोनाइजर एंड बिल्डर कंपनी के निदेशक प्रदीप नागरथ को अग्रिम जमानत दे दी है। जिला जज हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शनिवार को मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि 1990 में हुए पंजीकृत समझौते के तहत जमीन के कुल विक्रय मूल्य का 98.5 प्रतिशत भुगतान विक्रेताओं को पहले ही किया जा चुका था। इसके बाद विक्रेताओं ने केके सोइन के पक्ष में पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। अदालत ने साक्ष्यों को देखकर पाया कि 2003 में मध्यस्थता से पारित अवार्ड के अनुपालन में न्यायालय के कर्मचारी के माध्यम से बिल्डर के पक्ष में बैनामा किया जा चुका था। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय म...