रांची, अप्रैल 24 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जमीन हेराफेरी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में तीन आरोपियों एजाज अहमद, आरिफ अंसारी और रेहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी। घटना को लेकर सदर थाना में कांड संख्या 90/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों पर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए फर्जी वंशावली और दस्तावेज तैयार कर म्यूटेशन कराने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अन्य कानूनी वारिसों को धोखे में रखकर उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी पढ़ें- फर्जी वरासत प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने का आदेश वहीं, बचाव पक्ष ने इसे पारिवारिक संपत्ति विवाद बताते हुए कहा ...
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