रांची, जून 11 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ऑनलाइन भूमि अभिलेखों में लगातार हो रही त्रुटियों पर चिंता जताते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड भौतिक अभिलेखों की हूबहू कॉपी होनी चाहिए। इसके लिए अब सभी डिजिटल भूमि अभिलेखों का संबंधित अंचलाधिकारियों (सीओ) द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अदालत ने प्रार्थी राम प्रकाश भगत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह भी पढ़ें- झारखंड के 9 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 60 की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी12 सप्ताह का दिया समय जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार सचिव को आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और सभी संबंधित अधिकारि...