प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 28 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत लेने में गड़बड़ी के आरोपी हथिगवां थाना क्षेत्र के बिसहिया गांव के आरोपी मेहदी हसन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि नगर कोतवाली के एसएसआई अनुपम त्रिपाठी के अनुसार, आरोपी ने एक अभियुक्त की जमानत के समय कोर्ट में कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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