दरभंगा, अप्रैल 5 -- लहेरियासराय। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित राहुल कुमार पासवान की जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है। वहीं, सिंहवाड़ा थाने में अपहरण मामले में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित आयुष मंडल की भी जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने हत्या कर शव को छुपाने के मामले में बहेड़ी थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित मनीष यादव की जमानत अर्जी को भी खारिज करने का आदेश दिया है। एडीजे दसम ने गोली मारकर हत्या करने के आरोप में कमतौल थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित रमौली निवासी विभा देवी की जमानत अर्जी भी खारिज करने का आदेश दिया है।
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