दरभंगा, जून 24 -- लहेरियासराय। दरभंगा के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश ने पुत्री की हत्या के आरोप में सदर थाना क्षेत्र के तेलहन भुईयां स्थान निवासी रविन्द्र राम की जमानत अर्जी नामंजूर का आदेश दिया है। गौरतलब है कि आरोपी ने कतिपय कारणों से अपनी नाबालिग पुत्री की रंजिश के कारण गला दबाकर हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के लिए जला देने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपी 24 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पी पी अमरेंद्र नारायण झा ने पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...