जब्त लाइसेंसी पिस्टल मुक्त नहीं करने पर सिवाईपट्टी थानेदार से मांगा स्पष्टीकरण
मुजफ्फरपुर, जून 13 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। चोरी हुई लाइसेंसी पिस्टल व कारतूस को आदेश के बाद भी मुक्त न करने पर एसडीजेएम (पूर्वी) पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के कोर्ट ने सिवााईपट्टी थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। यह पिस्टल व कारतूस कांटी थाना क्षेत्र के यशोदामठ गांव निवासी कविंद्र कुमार के दामोदरपुर पठानटोली गंगानगर स्थित किराए के घर से छह नवंबर 2022 की रात चोरी हो गई थी।
पुलिस कार्रवाई सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के हरसेर गांव में अभिषेक कुमार के घर पर 22 जनवरी 2023 की रात की गई छापेमारी में पुलिस को चोरी हुई यह पिस्टल व चार कारतूस मिले थे। कविंद्र ने पिस्टल मुक्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसपर सुनवाई के बाद 30 मई को कोर्ट ने पिस्टल व कारतूस मुक्त कर कविंद्र को सौंपने का निर्देश पुलिस को दिया था। इसके बाद सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष ने...
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