चाईबासा, फरवरी 28 -- चाईबासा । जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वाहन फाइनेंस से जुड़े गंभीर मामले में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उपभोक्ता के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामले में आयोग ने मानसिक पीड़ा, अपमान और उत्पीड़न के लिए 75 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। क्या है मामला शिकायतकर्ता ने 10 मार्च, 2022 को महिंद्रा बोलेरो वाहन फाइनेंस कराया था। वाहन की मासिक किस्त (ईएमआई) 12 हजार, 220 रुपए निर्धारित थी, जिसे शिकायतकर्ता नियमित रूप से जमा कर रहा था। जुलाई 2024 में वाहन के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण वह तीन माह (जुलाई-सितंबर 2024) की किस्त जमा नहीं कर सका। 19 सितंबर, 2024 को जब शिकायतकर्ता बेटी के इलाज के लिए जा रहा था, तभी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट वहां पहुंचे और कथित रूप से बदसलूकी व जबरदस्ती करते ह...