नई दिल्ली, मार्च 24 -- नई दिल्ली, का. सं.। साकेत जिला अदालत जबरन वसूली के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके दो साथियों को समन भेजा है। खास बात यह है कि करीब एक महीने पहले ही निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में इन तीनों आरोपियों को इस मामले से आरोपमुक्त कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह की अदालत अभियोजन पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के 20 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता रमनदीप सिंह ने आरोप लगाया था कि 23 अप्रैल 2023 की रात उसे एक अज्ञात नंबर से कई फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर एक करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
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