रांची, दिसम्बर 5 -- रांची, संवाददाता। माओवादी संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में सक्रिय राजेश गंझू और बैजनाथ गंझू को अदालत से झटका लगा है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। दोनों जनवरी 2020 से ही लगातार जेल में है। दोनों ने अलग-अलग जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। मामला चंदवा थाना कांड संख्या 04/2020 से संबंधित है, जिसकी जांच बाद में एनआईए ने टेकओवर कर प्रारंभ की। पुलिस और एनआईए के अनुसार, राजेश गंझू और बैजनाथ गंझू कथित रूप से माओवादी संगठन के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में सक्रिय था और सह आरोपी रवींद्र गंझू से संपर्क में था। कथित तौर पर उसके पास से पांच लाख रुपये की उगाही राशि से जुड़े दस्तावेज, बैंक पासबुक और आधार कार्ड ...
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