मधुबनी, जनवरी 28 -- मधुबनी। होली में जबरन रंग व मिट्टी लगाने को लेकर दलित परिवार के साथ हुई मारपीट मामले में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। आरोपित शिव शंकर मंडल एवं अशोक कुमार मंडल दोषी करार दिए गए जबकि अन्य आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एससी एसटी एक्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोषी करार दिए गए शिव शंकर मंडल एवं अशोक मंडल को डेढ़ वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सजायाफ्ता घोघरडीहा थाना के दहापट्टी गांव का रहने वाला है। उसी गांव के कारी राम ने 15 लोगों पर घोघरडीहा थाना में एफआईआर दर्ज कराया था। शिव शंकर मंडल एवं अशोक मंड...
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