अंबेडकर नगर, जुलाई 10 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वर्ष भर पूर्व सऊदी अरब से व्यक्ति से रंगदारी मांगने के मामले में माफिया व डी ग्रुप के सदस्य की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दी। माफिया मौजूदा समय में महाराष्ट्र के नागपुर सेन्ट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हंसवर थाना क्षेत्र के हरसम्हार निवासी माफिया जफर सुपारी उर्फ खान जफर पुत्र रजीआलम के नाम से सऊदी अरब से छुट्टियों में रमजान के पूर्व घर आए चकदाउदपुर निवासी उजैर अहमद पुत्र जुबैर अहमद को फोन करके रंगदारी मांगा गया था। विभिन्न तिथियों में उजैर अहमद ने दो लाख 95 हजार रुपए दिया भी था। माफिया के गुर्गों ने पैसा भेजने का दबाव बनाने के साथ न देने पर जान से मारने की धमकी दिया जिस पर उजैर अहमद ने एक मई 2024 को हंसवर थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.