धनबाद, जुलाई 15 -- धनबाद, विशेष संवाददाता। कोयला मंत्रालय ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम-2026 पर 21 दिनों में सुझाव मांगा है। जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम-2026 के अधिनियमन एमएमडीआर और कोयला खान भविष्य निधि से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। सात अप्रैल-2026 को और उसे राजपत्र में आठ अप्रैल-2026 को अधिसूचित किया गया। एमएमडीआर अधिनियम के संशोधित प्रावधान एक अगस्त-2026 से प्रभावी किए गए हैं। एमएमडीआर अधिनियम के संशोधनों ने नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है या खनिज रियायतों/संचालन अधिकारों की शर्तों और नियमों का उल्लंघन पर संशोधित प्रावधानों के तहत ऐसे उल्लंघनों पर अब नागरिक दंड लगाया जाएगा। संशोधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जांच करने की विधि, निर्णय अधिकारी द्वारा निर्णय और अपील...