जन्म-मृत्यु पंजीकरण में लापरवाही पड़ेगी भारी, दो साल बाद कोर्ट के चक्कर
संतकबीरनगर, अक्टूबर 7 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जन्म-मृत्यु का समय से पंजीकरण नहीं कराने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शासन ने विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए अलग-अलग समय सीमा के अनुसार प्रक्रिया व सक्षम अधिकारी तय किए हैं। नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पंजीकरण नहीं हो सकेगा। यह भी पढ़ें- Kannauj News: 21 दिन में कराएं जन्म-मृत्यु का पंजीकरण, नहीं लगेगा शुल्कपंजीकरण हेतु समय और शुल्क एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी ने बताया जन्म-मृत्यु के 21 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। 21 से 30 दिन के बीच निर्धारित शुल्क और प्रक्रिया लागू होगी। 30 दिन से एक वर्ष तक पुराने मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। वहीं एक से ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.