जन्मतिथि विवाद में शिक्षिका का बर्खास्तगी आदेश रद्द
रांची, जून 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जन्मतिथि संबंधी विवाद के आधार पर सेवा से हटाई गई एक शिक्षिका को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी को अवैध करार दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शिक्षिका अबेदा खातून के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। अबेदा खातून वर्ष 2010 से राईन उर्दू गर्ल्स मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षिका (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत थीं। उनके मैट्रिक एडमिट कार्ड और मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज होने के कारण विद्यालय प्रबंधन ने 18 अप्रैल 2019 को उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। इस कार्रवाई को उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि जन्मतिथि में विसंगति को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्पष्टीकरण मां...
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