बलरामपुर, दिसम्बर 10 -- बलरामपुर,संवाददाता। सूचना समय से उपलब्ध न कराना हरैया सतघरवा ब्लॉक के सचिव को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कारण बताओं नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारी पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मामला प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से 4 नवंबर 2024 को दायर आवेदन से जुड़ा है। जिसमें ग्राम पंचायत की ओर से आवंटित आवासों की सूची व अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी जनसूचना अधिकारी की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष कहा कि 21 अगस्त 2025 को की गई प्रथम अपील पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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