शाहजहांपुर, अप्रैल 18 -- डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 अप्रैल से 10 जून 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश जनपद की सीमा में निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें 19 अप्रैल को परशुराम जयंती, 25 से 27 अप्रैल तक होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा, 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 3 मई को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा तथा 27 मई को ईद-उल-अजहा (बकरीद) शामिल हैं। यह भी पढ़ें- झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरी उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा-163 के तहत किसी भी प्रकार का उल्लंघन भारतीय...
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