आजमगढ़, अगस्त 26 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि 12 सितंबर को जनपद न्यायालय के साथ ही समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) का भी निपटारा किया जाएगा। वादकार...