जनगणना 2027 संबंधी याचिका पर विचार से इनकार
नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनगणना 2027 के लिए डिजिटल डेटा संग्रह टूल में ओबीसी जातियों के लिए पहले से मौजूद ड्रॉप-डाउन मेनू शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोगों को अपनी जाति खुद टाइप करने के बजाय ड्रॉप-डाउन मेनू से चुनने का विकल्प दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका का निपटारा करते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता को यह छूट देते हैं कि वे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। इस याचिका की एक प्रति उन्हें एक अभ्यावेदन के रूप में भेजी जा सकती है।
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