प्रयागराज, जून 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना-2027 के कार्यों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों को तैनात करने संबंधी कानपुर नगर निगम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टा माना कि संबंधित अधिकारी को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था और आदेश कानून के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपम चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस इम्प्लॉइज फेडरेशन की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अपील में 29 मई 2026 को एकलपीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह भी पढ़ें- जनगणना ड्यूटी में इन कर्मचारियों की तैनाती पर अंतरिम रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसलाक्या है मामला याचिकाकर्ता संगठन ने 5 मई 2026 को कानपुर नगर निगम के जोनल अधि...