भागलपुर, अगस्त 21 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जनगणना कार्य में लगे कर्मियों का 31 मार्च तक स्थानांतरण नहीं होगा। यदि किसी अपरिहार्य प्रशासनिक कारणवश स्थानांतरण आवश्यक हो, तो नियमानुसार सक्षम प्राधिकार की सहमति के बाद ही विशेष परिस्थिति में ही कर्मियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर यह नियम जिले में भी लागू किया गया है। प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह डीएम ने आदेश जारी कर जनगणना कार्य हेतु नामित चार्ज अधिकारी एवं कोषांग कर्मी, प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों का सामान्य स्थानांतरण 31 मार्च तक स्थगित रखने को कहा है। विभाग का कहना था कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि सामान्य स्थानांतरण पदस्थापन प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों द्वारा जनगणना कार्य के लिए नामित कोषांग के कर्मियों एवं प्रशिक्षित प्रगणकों पर्यवेक्षकों...