नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से हुई मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, इसलिए आरोपी को अंतरिम जमानत पर रिहा करना का आदेश दिया जाता है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है और सह-आरोपी कविश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी पढ़ें- जनकपुरी बाइक सवार की मौत मामले में आरोपी ठेकेदार को मिली अंतरिम जमानत पीठ ने कहा कि हमारे पिछले आदेश में कहा गया था कि मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और यदि किसी कारण...