नई दिल्ली, जुलाई 9 -- मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि 2022 के मॉब लिंचिंग केस में अतिरिक्त जिला जज तबस्सुम खान द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में से दो को उन्हें ऑनलाइन धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सिवनी मालवा में तैनात खान ने 12 जून को 14 लोगों को उम्रकैद दी थी। मामला 3 अगस्त 2022 को मवेशियों को ले जाने के आरोप में लोगों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा था। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बुधवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की पीठ के सामने हलफनामा दाखिल किया।

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