रांची, जुलाई 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद के हत्या मामले में दोषी ठहराए गए लखन वर्मा और राहुल वर्मा की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने इस घटना को न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका पर सीधा हमला करार दिया। सुनवाई के दौरान दोषियों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उनकी अपील खारिज कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। घटना के...