मधुबनी, सितम्बर 30 -- मधुबनी । जघन्य अपराधों में ही बालकों पर एफआईआर दर्ज होगी। छोटे-छोटे आपराधिक मामलों में केवल थानों में स्टेशन डायरी की जाएगी। बुधवार को डीआरडीए सभागार में जेजे एक्ट एवं पोक्सो अधिनियम पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए जिला कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने कही। उन्होंने पोक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं समग्र शिक्षण विकास संस्थान की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को बालकों से जुड़े मामलों में उम्र सत्यापन पर विशेष जोर दिया। यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह को लेकर छात्रों को किया जागरूक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एसीजेएम सचिन कुमार...