धनबाद, जुलाई 1 -- छोटा अंबोना निवासी जगदीश महारा की गला दबाकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मामले के नामजद छोटा अंबोना निवासी विश्वनाथ माहरा को उम्रकैद एवं ढाई लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। प्राथमिकी श्रीराम महारा की शिकायत पर निरसा थाने में 11 अक्तूबर 2022 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक जगदीश को बाइक पर बैठाकर विश्वनाथ मेला घुमाने ले गया था और उसकी हत्या कर दी थी। अनुसंधान के दौरान मृतक का शव कालूबथान रेलवे स्टेशन के पोल नंबर 252 पर मिला। दावा किया गया कि जगदीश को घुमाने के लिए विश्वनाथ बहाना बनाकर ले गया और गमछा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी क...