भागलपुर, अगस्त 26 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जगदीशपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी सोनू कुमार भगत को 2022 में गठित प्रपत्र 'क' के मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। तत्कालीन समाहर्ता ने गठित आरोप पत्र में आरोप लगाया कि मोहिउद्दीनपुर मौजा की 20 डिसमिल जमीन का नियमानुसार वर्तमान दाखिलकारों को रैयती भूमि बासगीत पर्चा दिये जाने के मामले में लोकायुक्त के अंतिम निर्णय में इन्हें अनियमितता बरतने और भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में चली विभागीय कार्यवाही की रिपोर्ट पर अनुशासनिक प्राधिकार आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दिया है। यह भी पढ़ें- Buxar News: एडीएम ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण

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