जंतर-मंतर 'बैन' कर दिया जाए; SC ने याचिका पर क्या कहा, CJP और केजरीवाल का जिक्र
नई दिल्ली, अगस्त 3 -- जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा समेत अन्य कारणों से जंतर-मंतर इस तरह के आयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। याचिकाकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से E20 पर की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करें। चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, 'याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर आवाजाही, मेडिक...
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