आशीष गुप्ता, जुलाई 24 -- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एप आधारित राइड सर्विस, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उनसे निषेधाज्ञा (धारा 163) वाले क्षेत्रों में अपनी सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। नियंत्रण के लिए उनको प्रभावित इलाकों की अस्थायी जियो-फेंसिंग करने या अस्थायी रूप से सेवाएं निलंबित करने का सुझाव दिया है। धारा 163 (पूर्व में धारा 144) जिस इलाके में लगी होती है, वहां पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। ऐसे में जंतर-मंतर पर ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए खाना मंगवाने या भिजवाने वालों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था संबंधी खत...