अलीगढ़, जून 15 -- अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददता। डीजल की बिक्री को लेकर लागू किए गए नए नियमों के बाद आपूर्ति विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जिसके तहत हाईस्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री वाहनों के टैंकर व अनुमोदित कंटेनर में ही होगी। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश-2026 लागू किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं उनकी जमाखोरी, अनधिकृत भंडारण और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता अब खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल अथवा हाई स्पीड डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे। यह भी पढ़ें-...