मुजफ्फरपुर, मई 19 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जंक्शन के प्लेटफॉर्म-छह से आठ वर्ष पहले गिरफ्तार यूपी के शाहजहांपुर जनपद के सदर थाना के झंडा मोहल्ला के धंधेबाज करण सिंह को कारतूस सप्लाई के मामले में दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 21 मई को सुनवाई होगी। मामले में मुख्य अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।रेल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अच्छेलाल सिंह यादव ने दो अगस्त 2018 को करण सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्हें सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म संख्या-छह के पश्चिमी शेड में एक व्यक्ति भिखारी की वेश में बैठा है। उसने कपड़े की गठरी में कारतूस व हथियार रखे हुए हैं। इसकी बिक्री के लिए वह मोलभाव कर रहा ...