छोटे भाई की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, मई 15 -- न्यायालय ने शुक्रवार को शराब पीने के लिए रुपये न देने से नाराज होकर छोटे भाई की बांका से काटकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला लाइनपार थाना क्षेत्र नकटपुरा गुंदाऊ से जुड़ा है। 25 जुलाई 2023 को नकटपुरा, गुंदाऊ निवासी दीपक उर्फ फौजी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके छोटे भाई कृष्णा की हत्या मझले भाई राम सिपाही ने बांके से काटकर हत्या कर दी है। घटना सुबह साढ़े पांच बजे की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर एक माह तीन दिन में 28 अगस्त 2023 को रामसिपाही के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश नवनीत गिरी के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ स...
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