रायबरेली, मार्च 10 -- रायबरेली, संवाददाता। छोटे भाई की पत्नी का गला काटकर हत्या करने के आरोपी को छह साल बाद सजा मिल गई। अपर जिला जज कुशलपाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अर्थदंड के रूप में दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह राठौर ने बताया कि ऊंचाहार थाने में 2 सिंतबर 2019 को थाना क्षेत्र के तेलियानी मजरे संतपुर थाना डलमऊ निवासी राम सुमेर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रात आठ अपनी पत्नी मीना देवी के साथ खाना खा रहा था तभी उसका भाई धुन्नी लाल आया और उनकी पत्नी को अपशब्द कहने लगा। उन्होंने उसे रोका लेकिन उसने उनकी पत्नी का सिर पकड़कर उसकी गर्दन पर एक साथ कई वार किए। शोर मचाने पर अन्य लोग आ गए जिसके बाद वह भाग निकला। उनकी पत्नी की मौत हो गयी...
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