फिरोजाबाद, अप्रैल 15 -- न्यायालय ने संपत्ति के विवाद में दो छोटे भाइयो को गोली मारने के मामले में दोषी 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला नगला खंगर थानाक्षेत्र में सात जुलाई 2022 का है। नगला खंगर थाने में गांव उरावर निवासी वीरेंद्र सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह वर्तमान में अपने बेटे जितेंद्र, विजय के साथ नगला खंगर बाजार में रहते हैं। सात जुलाई 2022 की शाम पांच बजे बेटा शीलेंद्र कुमार उर्फ छोटे (फौजी) घर पर आया। वहां पर दोनों बेटे जितेंद्र और विजय थे। संपत्ति के विवाद में आते ही पिस्टल से जितेंद्र व विजय को गोली मार दी। मामले में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचक ने जांच के बाद शीलेंद्र के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.