जमशेदपुर, अप्रैल 18 -- राज्य के छोटे अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में सरकार ने यह संकेत दिया। गुरुवार को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के लिए अलग नियमावली तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 30 बेड और शहरी क्षेत्र में 50 बेड के अस्पताल को इस एक्ट से छूट दी जा सकती है। नियमों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अनुरूप सरल बनाया जाएगा। मालूम हो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया था। आईएमए ने 50 बेड तक के अस्पतालों को राहत देने का आग्रह किया। आईएसए के अनुसार, छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम और एकल क्लीनिक को भी 27 बिंदुओं का पालन करना पड़ता है। इसमें पॉल...
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