अलीगढ़, मार्च 11 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली नगर क्षेत्र में 13 साल पहले घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ व उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय तारकेश्वरी सिंह की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 प्रतिशत रकम मृतका के माता पिता को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी बेटी सिलाई सीखने के लिए मोहल्ले में ही जाती थी। पड़ोस में रहने वाला आशू रास्ते में उससे छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करता था। बेटी ने घर आकर बताया तो पिता आशू के घर शिकायत करने गए। वहां आशू के पिता ने उल्टा उन्हें फटकारते हुए धमकी दे दी। इसी बीच 16 अगस्...
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