बरेली, फरवरी 27 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग दलित लड़की से घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी कृषणपाल उर्फ छोटू मौर्य , उसके भाई बंटी मौर्य और साथी टीकाराम कश्यप को सश्रम पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने तीनों पर 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के आरोप से बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना और सीपी गुप्ता ने बताया कि कोतवाली बहेड़ी में दलित किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था की दो जनवरी 2018 की शाम सात बजे उसके घर में गांव का कृषणपाल उर्फ छोटू मौर्य घुस आया। आरोपी ने उससे छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने...
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