छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल दो माह की सजा
बागपत, जून 5 -- बागपत। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटौल कस्बे में युवती के साथ छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर मारपीट करने वाले आरोपी को पांच साल दो माह की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। पीओ विमलेश कुमारी ने बताया कि खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटौल कस्बे में वर्ष 2021 में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने कोतवाली पर तहरीर देते हुए आरोपी युवक इरशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी बेटी बाजार जा रही थी। तभी आरोपी युवक इरशाद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल उसकी पुत्री ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी युवक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया था। बताया कि कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के ...
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