छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की सजा, 20 हजार का अर्थदंड
औरैया, अप्रैल 17 -- औरैया, संवाददाता। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बलवीर सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि घटना 4 अप्रैल 2020 की है, जब पीड़िता अपने घर के पास थी। तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर धमकाया। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष क...
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