उन्नाव, दिसम्बर 6 -- उन्नाव। घर में घुसकर मारपीट व महिला के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में अपर जिला जज सप्तम की न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी तीन सगे भाईयों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर चार हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील हरीश अवस्थी ने बताया कि गंगाघाट थाना क्षेत्र के मोहल्ला गांधी नगर पोनी रोड शुक्लागंज निवासी हिमांगी तिवारी ने 23 सितंबर 2021 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी का आरोप था कि 23 सितंबर की रात पड़ोस में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के टिक्कल सिंह उर्फ राघुवेंद्र, कल्लू सिंह उर्फ रूपेंद्र, झम्मन सिंह उफ धर्मेंद्र, वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिं...
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